


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दीहै। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनमें से कुछ प्रावधान शक्ति के 'मनमाने' प्रयोग को बढ़ावा देंगे। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता, लेकिन 'कुछ धाराओं को संरक्षण की आवश्यकता है।
नए कानून में जिला कलेक्टर को दी गई व्यापक शक्तियों पर चिंता जताते हुए, अदालत ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक ट्रिब्यूनल की तरफ से निर्णय नहीं हो जाता, तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जा सकता। कलेक्टर को ऐसी शक्तियों से संबंधित प्रावधान पर रोक रहेगी।